अधिकारियों की मिलीभगत से 87 टाउन प्लैनिंग और 30 हैंडओवर हुई स्कीमों में बिना सीएलयू करवाएं 4500 से अधिक कमर्शियल बड़े अदारे बन गए
निगम कमिश्नर ने जारी किए सख्त आदेश
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अमृतसर,26 मार्च (राजन):नगर निगम के एमटीपी विभाग ने टाउन प्लैनिंग की सभी हदें पार कर दी हैं। शहर में बड़े-बड़े अवैध कमर्शियल निर्माण हो चुके और चल रहे हैं। इसके अलावा निगम हदूद में म्युनिसिपल टाउन प्लानिंग की लगभग 87 टाउन प्लानिंग और 30 हैंडओवर हुई स्कीमों में बिना चेंज ऑफ लैंड यूज( सीएलयू)करवाए 4500 से अधिक कॉमर्शियल इमारतें बना दी गई हैं। एमटीपी विभाग की मिलीभगत से रिहायशी इमारतों में गैरकानूनी ढंग से कॉमर्शियल कारोबार चलाया जा रहा है। जिससे नगर निगम का सीएलयू के रूप में करोड़ों रुपयों का टैक्स दबा हुआ है।नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि ने अवैध निर्माणों को ढहाने और सीलिंग करने के आदेश जारी किए हैं। निगम कमिश्नर संदीप ऋषि ने एमटीपी विभाग को लिखित आदेश निकाल एक सप्ताह में सर्वे कर सारी बिल्डिंग्स का डाटा देने को कहा है। इसके बाद नियम मुताबिक जहां सीएलयू हो सकेगा, वहां फीस की वसूली कर इमारत को रेगुलराइज किया जाएगा। वहीं जहां नियम के मुताबिक सीएलयू नहीं हो पाएगा, वहां सीलिंग या ढहाने की कार्रवाई की जाएगी।
इन क्षेत्रों में रिहायशी इमारतों में बड़े पैमाने पर कमर्शियल एक्टिविटी
शहर की बात करें तो बसंत एवेन्यू, ग्रीन एवेन्यू, रणजीत एवेन्यू, कटड़ा शेर सिंह,कश्मीर एवेन्यू, रानी का बाग सहित अन्य कई इलाकों में रिहायशी इमारतों में होटल व अन्य कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी गई है। लोकल बॉडीज मंत्री डॉ इंदरबीर सिंह निज्जर के बसंत एवेन्यू स्थित घर के पास भी रिहायशी जगह पर कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही हैं।
कुछ जगहों पर बैंक भी चल रहे हैं। बसंत एवेन्यू भी निगम को ट्रस्ट की तरफ से हैंडओवर की गई स्कीम है। निगम अधिकारियों के मुताबिक कोई प्रोफेशनल घर में अपना दफ्तर तो बना सकता है लेकिन पूरे घर को कॉमर्शियल तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता।
मंत्री के आदेशों की अफसर कर रहे अनदेखी
लोकल बॉडीज मंत्री डॉ इंदरबीर सिंह निज्जर की हिदायतों पर डायरेक्टर लोकल बॉडीज ने निगम कमिश्नर, एडीसी शहरी विकास, जनरल, ईओ को हिदायतें जारी की हैं। अवैध निर्माणों पर मौके पर रोकने और हटाने की कार्रवाई की जाए।वहीं यदि कोई अन्य हल नहीं रह जाए तो ही कोर्ट केस दायर करें। इसकी अच्छी पैरवी की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासकीय मुखी की होगी। मंत्री ने बिल्डिंग बायलाज की उल्लंघना पर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए कहा है। मगर अफसर अनदेखी कर रहे हैं।
जहां सीएलयू लेकर इमारतें शुरू कर सकते हैं कारोबार
मजीठा रोड, बटाला रोड, मेहता रोड, तरनतारन रोड, झब्बाल रोड, रामतीर्थ रोड, फतेहगढ़ चूड़ियां रोड शैड्यूल रोड हैं, यहां मास्टर प्लान के मुताबिक सीएलयू हो सकता है।सीएलयू के लिए संबंधित रोड कॉमर्शियल घोषित होना जरूरी किसी भी टाउन प्लानिंग या डवेलपमेंट स्कीम (इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की तरफ से हैंडओवर की गई) के लिए 80 फीट चौड़ी सड़क होनी जरूरी है। यदि कोई नई रोड कामर्शियल घोषित करनी हो तो निगम हाउस में प्रस्ताव पास करवाना पड़ता है। जिसमें सरकार की तरफ से स्कीम में अमेंडमेंट की जाती है। इसका बकायदा नोटिफिकेशन जारी होता है। मकबूल रोड को कॉमर्शियल करने का नोटिफिकेशन लटका सर्कुलर रोड, कोर्ट रोड,माल रोड, दसौंधा सिंह रोड, जीटी रोड, मदन मोहन मालवीय रोड और लॉरेंस रोड प्रस्ताव लाकर कामर्शियल घोषित किए गए थे। लेकिन मकबूल रोड, चौक रतन सिंह से बाइपास राइट साइड का प्रस्ताव पास होकर सरकार के पास गया है, इसमें नोटिफिकेशन बाकी है।
एक हफ्ते में कार्रवाई करेंगे: निगम कमिश्नर
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नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि ने कहां की शहरवासी स्कीम एरिया में की गई वायलेशन खुद ही हटा लें, अन्यथा उन्हें निगम की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जहां नियम मुताबिक सीएलयू हो सकता है, वहां फीस वसूली जाएगी। वहीं जहां नियम मुताबिक स्कीम एरिया में सीएलयू नहीं हो सकता, वहां सीलिंग और ढहाने की कार्रवाई करेंगे। संदीप ऋषि ने बताया कि इससे पहले हाईकोर्ट के निर्देशों पर ग्रीन एवेन्यू में एक कॉमर्शियल बिल्डिंग सील की गई थी, जोकि अन्य जगह शिफ्ट कर ली गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक सप्ताह के भीतर सभी स्कीमों का सर्वे करके कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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